त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर उच्च न्यायालय ने रोक हटाई , उत्‍तराखंड सरकार को मिली राहत - TOURIST SANDESH

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शुक्रवार, 27 जून 2025

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर उच्च न्यायालय ने रोक हटाई , उत्‍तराखंड सरकार को मिली राहत

 

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर उच्च न्यायालय ने रोक हटाई , उत्‍तराखंड सरकार को मिली राहत

नैनीताल। राज्य के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर उच्च न्यायालय द्वारा लगायी गयी रोक हट गई है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश ने यह अहम निर्णय सुनाया। इस निर्णय के बाद उत्‍तराखंड सरकार को बड़ी राहत मिली है।
नैनीताल उच्च न्यायालय में राज्य के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर निर्धारण के विरुद्ध दायर याचिकाओं की सुनवाई के बाद न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में सुनवाई के बाद ने चुनाव प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दी
दिया है।
साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को पूर्व में जारी चुनाव कार्यक्रम को तीन दिन आगे बढ़ाते हुए चुनाव कार्यक्रम जारी करने को कहा है। सरकार को याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाये गए मुद्दों पर तीन सप्ताह के भीतर जबाव देने को कहा है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ब्लॉक प्रमुख सीटों का आरक्षण निर्धारित करने व जिला पंचायत अध्यक्ष सीटों का आरक्षण निर्धारित नहीं करने पर भी गंभीर सवाल उठाए गए।
कोर्ट को बताया गया कि ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव एक ही तरह से होता है। एक याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया कि देहरादून के डोईवाला ब्लॉक में ग्राम प्रधानों के 63 फीसदी सीटें आरक्षित की गई हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से आरक्षण रोस्टर में कई सीटों के लंबे समय से एक ही वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलने का उल्लेख करते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद-243 व उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिए निर्णयों के विरुद्ध बताया गया।

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