ड्रोन उडाने के सम्बन्ध आमजन को करें जागरूक
पौड़ी। अपर जिलाधिकारी डॉ. एस.के. बरनवाल ने ड्रोन के विषय में नियमों आदि के संबंध में आम जनता को जागरूक करने हेतु संबंधितों को निर्देशित किया है। उन्होंने आम जनमानस को जागरूक करते हुए कहा कि ड्रोन को खरीदने से पहले भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रक्रियाओं का पालन करें। इस संबंध में समस्त जानकारी Website- ww.dgca.nic.in पर उपलब्ध है। ड्रोन को ऑपरेट करने से पहले नियमानुसार DGCA से UNIQUE IDENTIFICATION NUMBER (UIN) तथा UNMANNED AIRCRAFT OPERATOR PERMIT (UAOP) प्राप्त करें। कहा कि ड्रोन को ऑपरेट करने वाला पायलेट भारत सरकार द्वारा अधिकृत संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। NO DRONE ZONE में ड्रोन को नहीं उड़ाये, NO DRONE ZONE की सूची DISITAL SKY PLATFORM पर उपलब्ध है। ड्रोन की प्रत्येक उड़ान से पूर्व DISITAL SKY PLATFORM के माध्यम से PERMISSION लेना आवश्यक है। DGCA से ड्रोन उड़ाने की PERMISSION लेने के पश्चात संबंधित पुलिस थाने को इसकी सूचना ड्रोन उड़ाने से 24 घण्टे पूर्व देनी होगी। DGCA की Website- ww.dgca.nic.in पर उपलब्ध DO एवं DON’TS, FAQ’S तथा CIVIL AVIATION REQUIREMENT (CAR) का गहनता से अध्ययन कर निर्देशो का पालन करें। कहा कि ड्रोन संबंधी नियमों का उल्लघन तथा NO DRONE ZONE में ड्रोन उड़ाना IPC तथा AAI Act के तहत दण्डनीय अपराध है।
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