उत्तराखण्ड में लागू हो भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची - TOURIST SANDESH

रविवार, 1 अक्टूबर 2023

उत्तराखण्ड में लागू हो भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची

 उत्तराखण्ड में लागू हो भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची

देहरादून। उत्तराखण्ड एकता मंच की उत्तरांचल प्रेस क्लब, देहरादून में आयोजित बैठक में उत्तराखण्ड में भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची लागू करने की मांग की गयी। वक्ताओं ने कहा कि, उत्तराखण्ड 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सभी मानक पूरे करता है। हमारी बोली-भाषा, जल, जगंल तथा जमीन राज्य को 5वीं अनुसूची में शामिल करने से सुरक्षित रह सकती है तथा पलायन पर भी रोक लग सकती है।

बैठक में देहरादून, ऋषिकेश, पोंटा साहिब (हिमाचल प्रदेश) और हरिद्वार के प्रमुख समाजसेवी एवं संघठन शमिल हुए। बैठक में प्रमुखता से तीन प्रस्ताव पास किये गये

 1) उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में 5वीं अनुसूची तथा अनुसूचित जनजातिया क्षेत्र घोषित हो

 2) मूल निवास का आधार वर्ष 1950 लागू हो

 3) अंकिता भंडारी को जल्द न्याय मिले


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