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गुरुवार, 27 अगस्त 2020

12 सितम्बर को होगा ई-लोक अदालत का आयोजन

 12 सितम्बर को होगा ई-लोक अदालत का आयोजन

 पौड़ी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पौड़ी गढ़वाल द्वारा 12 सितम्बर, 2020 को जनपद के समस्त न्यायालयों (मुख्यालय पौड़ी, कोटद्वार, श्रीनगर तथा लैंसडोन) में ई-लोक अदालत का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। ई-लोक अदालत में धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना वाद, 138 एन.आई. एक्ट, पारिवारिक विवाद से संबंधित वाद, शमनीय प्रकृति के अपराधिक वाद के साथ-साथ प्री-लिटिगेशन मामले भी निपटाये जायेंगे। ई-लोक अदालत के सन्दर्भ में कल बुधवार को जिला पौड़ी गढ़वाल में  जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिकन्द कुमार त्यागी द्वारा ई-लोक अदालत में सन्दर्भित एम.ए.सी.टी. के मामलों में इंश्योरेंस कम्पनियों के डिविजनल मैनजर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से चर्चा की गयी। इंश्योरेंस कम्पनियों के द्वारा ई-लोक अदालत में अपने-अपने मामलें निस्तारित कराने का आश्वासन दिया गया तथा प्रस्तावित ई-लोक अदालत में प्रतिभाग करने में अपनी रूचि दर्शित की गयी है।

सिविल जज (सी.डि.)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पौड़ी गढ़वाल इन्दु शर्मा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिनका इस प्रकार का वाद न्यायालय में लम्बित है, अथवा प्री-लिटिगेशन का मामला संबंधित न्यायालय में ड्राप बॉक्स के माध्यम से अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल की ई-मेल पर अथवा जिला न्यायालय पौड़ी गढ़वाल की ई-मेल पर सुलह समझौता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नियत कराया जा सकता है।

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